दिल्ली : हरियाणा के नूंह से शुरु हुई हिंसा NuhViolence के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नूंह हिंसा NuhViolence के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में होने वाली रैलियों को लेकर सख्त आदेश दिये हैं. याचिकाकर्ता सीयू सिंह की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बल तैनात किया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्ड की गई हर चीज को संरक्षित किया जाए.
Nuh Violence पर लगाई थी याचिका
दरअसल हरियाणा के नूंह में सोमवार से शुरु हुई हिंसा Nuh Violence की आग राज्य के दूसरे इलाकों में भी फैल रही है. हिंदुवादी संगठनों ने दिल्ली एनसीआर में 23 रैलियां करने का ऐलान किया है जिसे देखते हुए पेशे से वकील याचिकाकर्ता सीयू सिंह ने अदालत से गुहार लगाई कि राज्य में हालात खराब हो रहे हैं. पड़ोसी राज्य में हिंसा हुई है . ऐसे में दिल्ली एनसीआर में होने वाली रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और मामले की तुरंत सुनवाई करे. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप रजिस्ट्रार को तुंरत मेल करें,हम सुनवाई के लिए तुरंत आदेश देंगे.
फिर चीफ जस्टिस के आदेश पर दोपहर दो बजे अर्जेंट बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने रैलियों को लेकर सख्त निर्देश दिये हैं.सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने इस मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिना कोई समय गंवाये तुरंत सुनवाई के लिए आदेश दिये.
Adv Manohar Lal Sharma: Let me say something to the Honourable court
Sr Adv CU Singh: can Justice Bose's court hear mentions..there is something urgent
CJI: There is a SOP.. when mentioning is not there.. just email to the registrar and registrar listing will inform me .. all…
— Bar & Bench (@barandbench) August 2, 2023
दिल्ली हरियाणा यूपी सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सुनावई के दौरान नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ आयोजित किए जा रहे विरोध मार्च और प्रदर्शनों को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी.