सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव Baba Ramdev को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा है.
किस मामले में तलब किए गए Baba Ramdev
सुप्रीम कोर्ट ने बीमारियों के इलाज वाले भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को तलब किया है. मंगलवार 19 मार्च को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा.
पिछली सुनवाई में अवमानना नोटिस हुआ था जारी
आपको बता दें, 27 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था. कोर्ट ने तब पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक भी लगा दी थी.
कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से भी जबाव तलब किया था कि वह भी बताए कि उसने बीमारियों के इलाज वाले भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं. कोर्ट ने खासकर मधुमेह, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया आदि जैसी बीमारियों से “स्थायी राहत, इलाज और उन्मूलन” का दावा करने वाले विज्ञापनों को लेकर ये निर्देश दिए थे.
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें , 29 नवंबर 2023 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने पतंजलि को कोरोना की वैक्सीन और दूसरी एलोपैथ दवाओं को लेकर भ्रामक बयान देने और पतंजलि की दवाओं को लेकर दावों और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि को फटकार लगाई थी.