नई दिल्ली : नूंह हिंसा के बाद एक समुदाय को लेकर दूसरे समुदाय द्वारा की गई महापंचायतों में हुए हेट स्पीच Hate Speech को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हेट क्राइम और हेट स्पीच Hate Speech किसी भी तरह से स्वाकार्य नहीं है. Supreme Court ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों , इसके लिए मैकेनिज्म बनना चाहिये. हमें इस तरह की समस्या का समाधान निकालन होगा.
Hate Speech पर Supreme Court ने केंद्र से मांगा प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रस्ताव मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की रैलियों पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास जो भी हेट स्पीच Hate Speech से संबंधित दस्तवेज हैं, उसे नोडल अफसर को सौंप दें.
DGP से कहेंगे करें कमिटी का गठन – जस्टिस संजीव खन्ना
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम चीफ पुलिस महानिदेशक (DGP) से कहैंगे कि वो एक कमिटी की गठन करें जो आलग अलग जगहों से आये हेच स्पीच के मामलो के पड़ताल करें और उससे संबंधित अधिकारियों को इसके बारे निर्देश दें.