दिल्ली : राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court का आदेश किसी खुशखबरी से कम नहीं.शुक्रवार को मोदी सरनेम केस पर सुनवाई करते हुए सर्वौच्च न्यायालय Supreme Court ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है.
Supreme Court ने सजा पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने रोक लगाते हुए सुनवाई के दौरान कहा कि राहुल गांधी को सजा सुनाकर लोअर कोर्ट ने ना केवल राहुल की पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब किया बलकि उन लोगों की भी अवहेलना की है जिन्होंने राहुल को चुनकर संसद भेजा था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पब्लिक लाइफ में रहने वालों को भाषण में कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए. उम्मीद है राहुल गांधी कुछ बोलने से अब पहले से ज्यादा ध्यान देंगे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल एक चुनावी भाषण के दौरान राहुल ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी जिस पर ओबीसी समुदाय को नीचा दिखाने और बदनाम करने का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले की सुनवाई करते हुए सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. इसके बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाइ कोर्ट का रुख किया था लेकिन गुजरात हाइकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने राहुल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है.
संसद सदस्यता चली गई थी
सूरत की निचली अदालत के फैसले के बाद सरकार ने बिना समय गंवाए राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी. लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दो साल की अधिकतम सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी औऱ कांग्रेस की उम्मीद एक बार फिर जग गई है.