मंगलवार को गुजरात दंगा पीड़ित बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले के लिए नियुक्त 2 न्यायमूर्तियों की बेंच में से एक सदस्य जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मामले कि सुनवाई से इनकार करते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. अब इस मामले की सुनवाई अलग बेंच में होगी.
याचिका में बिलकिस की क्या है मांग
आपको बता दें कि 30 नवंबर को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 13 मई के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 13 मई के अपने आदेश में कहा था कि क्योंकि गैंग रेप के दषियों को 2008 में सजा हुई है इसलिए उनपर 1992 में बने नियम लागू होंगे. न कि 2014 में बने गुजरात के नए कड़े कानून. सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर गुजरात सरकार से इस मामले में कमेटी बना 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई करने को कहा था. अब बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि क्योंकि उनके मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी गुजरात में नहीं इसलिए उनके दोषियों की रिहाई को लेकर कानून महाराष्ट्र का ही लागू होगा.