Mamata Banerjee नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के रे’प और ह’त्या की घटना के बाद दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.
Mamata Banerjee के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास किसी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है. पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं. हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है, न कि राजनीतिक मंच की तरह कार्य करना.”
चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान
सुप्रीम कोर्ट ने बला’त्कार और ह’त्या की घटना की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि अदालत का ध्उयान इस समय चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर है. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए.