Supreme Court Arvind Kejriwal : दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून यानी बुधवार को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई.
Supreme Court में दो जजों की बेंच मेंं हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन बेंच में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसबीएन भट्टी की अदालत में आज अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुनवाई हुई. जस्टिस मिश्रा और जस्टिस भट्टी ने वकील अभिषेक मनु सिंहवी की दलील पर उनकी जमकर क्लास लगाई. कोर्ट ने कहा कि आपको हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिये.
सिंहवी सुप्रीम कोर्ट में गिना रहे थे हाई कोर्ट की कमियां…
दरअसल अरविंद केजरीवाल की तऱफ से उनकी जमानत रोके जाने पर दलील देते हुए वकील सिंहवी सुप्रीम कोर्ट को हाइकोर्ट की कमिया बता रहे थे. सिंहवी ने कहा कि एक बार बेल मिलने के बाद तुरंत हाईकोर्ट को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिये थी. सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट अगर आदेश पलट देता तो अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते, लेकिन अदालत ने अंतरिम आदेश के जरिए उनके बाहर आने का रास्ता ही रोक दिया.अगर प्रवर्तन निदेशालय(ED) की याचिका खारिज होती है तो मेरे (सीएम केजरीवाल) वक्त की भरपाई कैसे होगी? सिंहवी की इस टिप्पणी पर शीर्ष अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी
सिंघवी की दलीलों सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ?
जिस समय अभिषेक मनु सिंहवी अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द होने पर बहस करते हुए बता रहे थे कि हाईकोर्ट को तुरंत आदेश नहीं देना चाहिये था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत जैसे मामलों पर फैसला तुंरत आता है. उसे लंबित नहीं किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि फैसला जल्द आयेगा.
इस पर सिंहवी ने अपने मुवक्किल अरविंद केजरीवाल की तरफ से कह कि मुझे फैसला आने तक बाहर होना रहना चाहिये था. इस बीच ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाइकोर्ट का आदेश मंगलवार या बुधवार तक आ जायेगा.
अरविंद केजरीवाल पिछले तीन महीन से अधिक समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में में बंद हैं. इस बीच उन्हें लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए 2 जून तक जेल सेबाहर आने के लए अंतरिम जमानत दी गई थी. 2 जून को दिल्ली सीएम ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक बार फिर से तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर कर दिया था. फिलहाल केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली थी जमानत
दिल्ली सीएम लगतार अपने जमानत के लिए कोशिशें कर रहे हैं. इससे पहले दिल्ली की स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू ने मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी, लेकिन अगले ही दिन ईडी ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट मे चुनौती दी और जमानत रोकने की अपील की. ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने तुरंत निचली अदालत के फैसले के अमल पर रोक लगा दी. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता तत्काल के लिए बंद हो गया .अब हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.