प्रयागराज : दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) राज्य की स्थिति पर तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट (Allahabad Highcourt) ने आदेश के बावजूद जरुरी जानकारी उपलब्ध ना कराने पर नाराज होते हुए अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर टिप्पणी की .
दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी
दरअसल Allahabad Highcourt में आज मिर्जापुर के एक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई चल रही थी. इस मामले में जरुरी कागजात उपस्थिक ना होने की सूरत में Allahabad Highcourt ने मिर्जापुर के हालिया थाना क्षेत्र के कृष्ण शरण अग्रहरी उर्फ बब्लू के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दिया. Allahabad Highcourt ने पुलिस अधीक्षक को मांगी गई सारी जानकारी लेकर अगली तारीख पर उपस्तिथ होने का आदेश दिया.
कागजात ना मिलने पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई रोकी
माननीय अदालत ने फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और एसपी मिर्जापुर को 20 जून को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है.
इतना ही नहीं अदालत ने एसपी से ये भी पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय ?
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कृष्ण शरण अग्रहरी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा यह राज्य के लिए दु:खद स्थिति है कि कई आदेश के बाद भी सरकारी वकील मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके . कोर्ट ने कड़ाई बरतते हुए जानकारी लाने का समय दिया था.फिर भी न कोई जानकारी दी गई और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया.जिसपर कोर्ट ने एस पी को तलब किया .