हेट स्पीच:देश में हेट स्पीच Hate speech की नफ़रत भरे भाषण के बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया हाँ कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है.
Hate speech के साथ लिंचिंग के लिए भी उठाया क़दम
केंद्रीय मंत्रालय ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल बताया है कि उसने आदेश दिया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में हेट स्पीच के बाद लिंचिंग या भीड़ हिंसा से निपटने की घटनाओं को लेकर भी रणनीति तैयार करें. इसके साथ ही नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कदम उठाया है. हलफनामा 17 जुलाई, 2018 के तहसीन पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के पालन करते हुए दायर किया गया है. नफरत भरे भाषण की घटनाओं के बारे में दायर याचिका पर न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया था कि सभी राज्यों और यूटी ने 2018 के फैसले के अनुपालन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल करें.
कई सालों से कई हेट स्पीच के मामलें आये सामने
पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में हेट स्पीच की कई घटनाएं सामने आई थीं. कुछ बयान तो ऐसे थे जिनपर काफी हंगामा भी मचा था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 2018 को एक आदेश जारी कर केंद्र से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने आदेश दिया था. हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा भी हेट स्पीच ही मुख्य कारण रही. नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग बाद में एनसीआर के 4 शहरों में फैल गई थी जिसमें दो होमगार्ड सहित छह लोगों की मौत हो गई थी.