इलाहाबाद : श्री कृष्ण जन्म भूमि(Shrikrishna Janambhumi) शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने या हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. अब सभी मुकदमों (Shrikrishna Janambhumi) की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की जायेगी. हाइकोर्ट ने इस केस (Shrikrishna Janambhumi) से जुड़ी सारी पत्रावली तलब कर ली है.
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श्री कृष्ण जन्म भूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार मिश्र ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर की तरफ से दाखिल याचिका पर ये आदेश दिया है .याचिका में मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक ही तरह के कई मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की मांग की गई है.