Friday, November 22, 2024

Kolkata doctor rape-murder case: SC ने 10 सदस्य NTF का किया गठन, NTF 3 सप्ताह में पहली रिपोर्ट, 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट पेश करेगा

Kolkata doctor rape-murder case: मंगलवार को आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय एनटीएफ का गठन किया. शीर्ष न्यायालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्कफोर्स के सदस्यों की घोषणा भी की.

10 सदस्यीय एनटीएफ में शामिल हैं ये नाम

सर्वोच्च न्यायालय ने देश में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्कफोर्स का गठन किया. उन्होंने टास्कफोर्स के निम्नलिखित सदस्यों की घोषणा की: सर्जन वाइस एडमिरल आरके सरियन; डॉ रेड्डी, प्रबंध निदेशक एशियाई राष्ट्रीय गैस्ट्रोलॉजी संस्थान; डॉ एम श्रीवास, निदेशक एम्स, दिल्ली; डॉ प्रतिमा मूर्ति, निमहंस, बैंगलोर; डॉ पुरी, निदेशक, एम्स, जोधपुर; डॉ रावत, गंगाराम अस्पताल के प्रबंध सदस्य; प्रो अनीता सक्सेना, पंडित बीडी शर्मा कॉलेज की कुलपति; डॉ पल्लवी और डॉ पद्मा श्रीवास्तव.
टास्कफोर्स में एक्स ऑफिशियो सदस्य भी शामिल होंगे. जैसे कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और (ई) राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष.

Kolkata doctor rape-murder case, एनटीएफ को 3 सप्ताह में पहली रिपोर्ट, 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट पेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स से डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों पर काम करने के सुझावों के साथ 3 सप्ताह में एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. उन्हें 3 महीने के समय में एक अंतिम रिपोर्ट भी पेश करनी है.

सुप्रीम कोर्ट ने POSH एक्ट लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टास्कफोर्स से सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए POSH एक्ट लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों, नर्सिंग होम और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का पालन किया जाए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अधिनियम न केवल डॉक्टरों पर लागू होता है, बल्कि इंटर्नशिप कर रहे छात्रों, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों पर भी लागू होता है.

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