नई दिल्ली : दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में ईडी की हिरासत में लिये गये आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह Sanjay Singh आज राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ नहीं ले पाये. संजय सिंह अपनी सांसदी बचाने के लिए खासतौर से कोर्ट ने अनुमति लेकर संसद पहुंचे थे लेकिन उनके शपथ ग्रहण को ये कहते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ की ओर से रोक दिया गया कि उनका मामला अभी विशेषाधिकार समिति के पास है.
Sanjay Singh को सभापति के चेंबर ही दिलाई जानी थी शपथ
राज्यसभा सचिवायल की ओर से पहले संजय सिंह को सचिवालय में ही शपथ दिलाने की बात कही जा रही थी लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि सदस्यों को सदन में शपथ दिलाई जाती है,तो संजय सिंह को सचिवालय में क्यों शपथ दिलाई जायेगी? आम आदमी पार्टी ने इसे भेदभाव का मामला करार देते हुए सभापति के फैसले को संविधान के खिलाफ करार दिया है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने संविधान के आर्टिकल 99 का उल्लेख करते हुए कहा कि “मुझे लगता है कि राज्यसभा के सभापति इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जा रहे हैं. अनुच्छेद 99 कहता है कि प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा. विशेषाधिकार का यह मामला उनकी सदस्यता से संबंधित था जो पहले ही समाप्त हो चुकी है. नए कार्यकाल में शपथ दिलाने से आप उन्हें नकार नहीं सकते…मुझे लगता है कि वे सिर्फ इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं.”
#WATCH | On AAP leader Sanjay Singh, Delhi minister & AAP leader Saurabh Bhardwaj says, "I think the Chairman of Rajya Sabha is going against the Constitutional provisions of this country. Article 99 says that every member shall take the oath. This matter of privileges was… https://t.co/Xf8NJBL6a6 pic.twitter.com/6R5mvb7JW8
— ANI (@ANI) February 5, 2024
आचरण समिति का फैसला आने के बाद हो सकता है रास्ता साफ
जब इस मामले पर संविधान के जानकार से बात की गई तो बताया गया कि चुंकि अभी अदालत ने आप नेता संजय सिंह की संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की याचिका पर फैसला नहीं दिया है, इसलिए संजय सिंह फिलहाल सदन में नहीं जा सकते हैं. जानकारों का कहना है कि आचरण समिति का फैसला आने के बाद संजय सिंह के शपथ ग्रहण का रास्ता खुल सकता है .
संजय सिंह ने संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की मांगी थी जमानत
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के मौजूदा सत्र में सदस्य के रुप मे शपथ लेने और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेन के लिए अदालत का रुख किया है और अदालत से अपने उपर चल रहे आबकारी घोटाला और मनि लांड्रिंग के मामले में जमानत की मांग की है. संजय सिंह की याचिका पर विशेष न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भी जारी किया और 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. संजय सिंह ने अपनी याचिका में 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक लिए अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना की थी. विशेष न्यायलय मे ईडी के जवाब के बाद सुनवाई हुई और अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन उन्हें संसद जाकर शपथ लेने की अनुमति दी गई.