Sunday, February 23, 2025

आरजी कार कॉलेज ट्रेनी डॉक्टर केस में सजा का ऐलान,संजय राय को मिली उम्र कैद की सजा

RG Car College case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले में दोषी संजय राय को आज सियालदह कोर्ट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. संजय रॉय के फैसले का ऐलान सियालदह जिला एवं सत्र न्यायालय के मजिस्ट्रेट निर्बाण दास ने किया.

RG Car College case  : कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस

सजा सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अनिर्बन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है. इसलिए इस अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं. दोषी के कृत्य को देखते हुए उसे आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

राज्य सरकार पीड़िता के पिता को दे 17 लाख का मुआवजा – कोर्ट 

संजय रॉय को सजा सुनाने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देष भी दिया. इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कोई  मुआवजा नहीं चाहिए. संजय रॉय बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है, इन धाराओं के तहत अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है, उसे फांसी मिलनी चाहिये थी लेकिन जज साहब ने उम्रकैद की सजा दी है.

सजा सुनाये जाने से पहले जज अनिर्बन दास दास ने संजय रॉय से रहा कि मैंने तुम्हे पहले ही बता दिया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बला’त्कार और ह’त्या के आरोप साबित हो चुके हैं.

के ये कहने पर  संजय रॉय ने कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है. मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. यदि मैंने क्राइम किया होता तो मेरा माला वहां टूट गया होता. मुझे बोलने नहीं दिया गया , कई कागजों पर  जबरन साइन कराया गया.

सजा सुनाये जाने से पहले संजय रॉय का आरोपों से इंकार  

मामले में सजा सुनाए जाने से पहले दोषी करार दिये गये संजय रॉय ने कोर्ट से कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, फिर भी उसे दोषी ठहराया गया. संजय राय ने आरोप लगाया कि  जेल में उसकी पिटाई की गई और जबरन कागजात पर हस्ताक्षर करवाया गया.

आपको बता दें कि आरजी कार  मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिदगी के मामले में  संजय रॉय को बीते शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत न्यायाधीश अनिर्बन दास ने दोषी करार दिया था. इस मामले में पीडिता के माता पिता ने भी घटना के दोषी  के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news