Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. RBI ने कहा है कि अब निष्क्रिय और इनऑपरेटिव अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न होने पर बैंक द्वारा चार्ज नहीं काटा जाएगा. इसके अलावा RBI ने कहा कि ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें दो साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, उन पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में बैंक किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं काट सकती.
छात्रवृत्ति खातों को भी मिली बड़ी राहत
RBI ने छात्रवृत्ति खातों को भी बड़ी राहत दी है. RBI ने कहा है कि छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए खोले गए खातों को भी निष्क्रिय नहीं किया जा सकेगा. भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से ज्यादा समय से न किया गया हो. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है और ये नए नियम 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएंगे.
खाता निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी: RBI
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को खाता के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी. खातों के निष्क्रिय होने पर बैंक ग्राहकों को SMS या Email के जरिए सूचना देगा.
RBI के मुताबिक, जमा खातों में कोई भी बैलेंस, जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है, बैंकों द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए जमाकर्ता और शिक्षा जागरूकता कोष में स्थानांतरित किया जाना जरूरी है। वहीं, मार्च 2023 के आखिर तक लावारिस जमा 28% बढ़कर 42,272 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 32,934 करोड़ रुपये थी।