RBI Bomb Threat: शुक्रवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बम की धमकी वाला ईमेल मिला. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इस धमकी के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.
आरबीआई की अधिकारिक वेबसाइट पर दी गई धमकी
रूसी भाषा में लिखा गया यह धमकी भरा ईमेल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आया है. इसमें बैंक में विस्फोट की योजना बनाने की चेतावनी दी गई है.
मुंबई पुलिस के जोन 1 डीसीपी ने बताया, “भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल आया है। ईमेल रूसी भाषा में था, जिसमें बैंक को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। माता रमाबाई मार्ग (एमआरए मार्ग) पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच जारी है.”
दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली
शुक्रवार को ही एक अलग घटना में, दिल्ली के छह से अधिक प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के ज़रिए दी गई, जिसके बाद तत्काल सुरक्षा उपाय किए गए.
प्रभावित स्कूलों में पश्चिम विहार में भटनागर पब्लिक स्कूल, श्रीनिवासपुरी में कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ़ कैलाश में दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, सफ़दरजंग एन्क्लेव में दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल और रोहिणी में वेंकटेश पब्लिक स्कूल शामिल हैं.
दिल्ली फायर ब्रिगेड और पुलिस दोनों ने तुरंत कार्रवाई की और छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन तलाशी ली. विस्तृत निरीक्षण के बाद, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
सोमवार को भी दिल्ली की 44 स्कूलों को मिली थी धमकी
यह घटना 8 दिसंबर को दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिलने के बाद हुई है, जिसमें 30,000 डॉलर की फिरौती मांगी गई थी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने कभी भी ऐसी बिगड़ती कानून-व्यवस्था का अनुभव नहीं किया. 19 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम की धमकियों और इसी तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने इन उपायों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की है.
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