Wednesday, April 2, 2025

रेलवे देगा महिला को लाखों रुपए हर्जाना, इंदौर हाईकोर्ट का फैसला

इंदौर: महू से रतलाम जाने के दौरान एक यात्री की अचानक ट्रेन के रुकने के दौरान गिरने से मौत हो गई. मामले में मृतक के परिजनों ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हर्जाने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ,संबंधित विभाग को पत्नी सहित बच्चों को हर्जाना देने के आदेश दिए हैं.

2014 को ट्रेन से गिरकर हुई थी अरुण की मौत
इंदौर हाई कोर्ट में मृतक की पत्नी बिंदु की ओर से उनके अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने याचिका दायर की थी. अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने बताया कि 1 जून 2014 को अरुण पाल महू से रतलाम जाने के लिए ट्रेन में टिकट लेकर सवार हुए, लेकिन ट्रेन में इस दौरान क्षमता से अधिक भीड़ थी. अचानक ट्रेन की गति रुकने के लिए कम होना शुरू हुई, इसी बीच जोरदार झटका लगने के कारण अरुण गिर नीचे गिर गए, जिन्हें गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मुआवजा को लेकर लगाई याचिका
इसके बाद उनकी पत्नी बिंदु पाल ने सबसे पहले 31 अगस्त 2018 को रेलवे ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजा दिए जाने को लेकर परिवाद लगाया गया. ट्रिब्यूनल के ज्यूडिशियल सदस्यों ने तो मुआवजा दिए जाने पर सहमति जताई, लेकिन टेक्निकल मेंबरों ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया. दोनों सदस्यों में मतभेद होने पर पूरे मामले को दिल्ली स्थित ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच में भेज दिया गया. प्रिंसिपल बेंच ने भी मुआवजा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था. जिसके चलते मृतक की पत्नी ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में सुनाया फैसला
इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, तब यह बात सामने आई कि मृतक के पास टिकट नहीं था. साथ ही ट्रिब्यूनल के सदस्य ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया था कि संभववत: ट्रेन को दौड़कर पकड़ते वक्त हादसा हुआ होगा. इसमें रेलवे की लापरवाही नहीं है. इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि केवल टिकट के विषय पर पीड़ित परिवार के हर्जाना का दवा खारिज नहीं किया जा सकता है.

रेलवे करेगा महिला और उसके बच्चों को भुगतान
रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वह परिवादियों को मुआवजा का भुगतान करे. जिसके चलते इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्नी बिंदु को चार लाख और उनकी दो संतानों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने इसी राशि पर 7% ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि मृतक अरुण पाल महू से रतलाम डीजल मल्टीपल यूनिट मेमू ट्रेन से सफर कर रहा था. इसी दौरान यह घटनाक्रम हो गया.

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