Thursday, December 12, 2024

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द, गुरुवार को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सज़ा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी.

कांग्रेस ने दी सदस्यता रद्द होने पर प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने की जानकारी खुद कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है. कांग्रेस ने लिखा है, “राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गई. वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं. हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर क़ीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे।. लड़ाई जारी है.”

गुरुवार को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सज़ा

गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई है. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ गुजरात बीजेपी नेता ने ये मामला दर्ज कराया था. इस मामले में राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाने के साथ ही जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें.

राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी ने जताई खुशी

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बोली बीजेपी राहुल गांधी खुद को संविधान से उपरा समझते थे. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि, “स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं. सूरत ज़िला अदालत के फैसले के बाद ये निर्णय लेना बहुत जरूरी था, स्पीकर ने उचित फैसला लिया है.”

वहीं केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि, “हमारे देश में कानून का राज चलता है, ये कोर्ट का फैसला है। इसपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.”

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने बोला, “राहुल गांधी सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वे ऊपर हैं। सूरत की अदालत के फैसले के बाद स्पीकर ने ये निर्णय लिया है.”

ये भी पढ़ें- Opposition Parties: 14 विपक्षी दल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सरकार पर CBI, ED के मनमाने…

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news