बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज़ हुसैन की मुश्किलें बढ़ सकती है. दिल्ली पुलिस कभी भी उनके खिलाफ 2008 के एक रेप मामले में FIR दर्ज कर सकती है. गुरुवार को शाहनवाज़ हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के रेप मामले में FIR दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. हालांकि, SC ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी.
आपको बता दें केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 में रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में दिल्ली HC ने हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया.
इतना ही नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब चार साल पुराने इस मामले में रेप का केस दर्ज करने के आदेश के साथ ही पुलिस को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया है।
हाइकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का संवेदनहीन रवैया उसकी समझ से बाहर है. कोर्ट ने कहा मामले में सभी तथ्यों से साफ हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली की है. आपको बता दें इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा है कि निचली अदालत में जो रिपोर्ट उसकी तरफ से पेश की गई वो अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है.