कर्नाटक के कोलार में दिए मोदी सरनेम वाले भाषण मामले में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 अप्रैल को तलब किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की याचिका पर चल रहे मुकदमे में राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है.
इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है
सुशील मोदी ने मोदी उपनाम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है.
इस मामले में अब तक सुशील कुमार मोदी के अलावा पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, बीजेपी नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार अपने बयान बतौर गवाह दर्ज करा चुकें हैं.
पटना कोर्ट में पेश हो सकते है राहुल गांधी- सूत्र
सूरत की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस ने सजा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं.
आपको बता दें 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने इसी बयान से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है.