Thursday, August 7, 2025

Hit And Run New Law: अभी नहीं थमा है नए कानून का बवाल, 17 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक

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कर्नाटक:फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून Hit and Run Law के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की .इस बैठक में 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया गया.इस बैठक में उपाध्यक्ष श्रीनिवास राव, सुरेश, मंसूर इब्राहिम, महासचिव नारायण प्रसाद मौजूद थे.

Hit and Run Law को लेकर गुस्से में ट्रक एसोशिएशन

फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किलें ट्रक चालकों को होगी.रेड्डी ने कहा कि उनकी मांगों में दुर्घटनाओं के मामले में जब्त किए गए ट्रकों को रिहा करना ,इसके साथ अनावश्यक यातायात भीड़ के आधार पर लगाए गए जुर्माने को कम करना शामिल है.10 साल की कैद समेत भारी जुर्माना लगाने के नए प्रस्ताव से देशभर के सभी ड्राइवर चिंतित हैं. नए साल से कानून में बदलाव को लेकर देशभर के ट्रक ड्राइवरों ने तीन दिन की हड़ताल बुलाई थी.

नए साल से कानून में बदलाव

कुछ दिन पहले भी साल की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस ड्राइवर का गुस्सा देखने को मिला. केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जगह-जगह चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिली. पेट्रोल पंप पर नए साल के शुरूआती दिन काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली. हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कानून में बदलाव किए हैं. जिसकी वजह से बहुत सारे मामले में सजा और जुर्माने के प्रोविजन बदल दिए गए हैं, जिसमें हिट एंड रन के केस भी शामिल हैं.हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए कड़े प्रावधानों का मुद्दा उठाने के लिए एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की थी.

 

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