Thursday, November 21, 2024

Nuh Violence पर पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के आदेश के बाद नूंह में रोकी गई Bulldozer कार्रवाई

चंडीगढ़ : हरियाणा के नूंह में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की . पिछले एक सप्ताह में करीब 750 से अधिक घर गिराये गये. रविवार को ही कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 94 घरों को बुल्डोजर Bulldozer से गिरा दिया था. प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट  ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रशासन की इस कार्रवाई Bulldozerपर रोक लगाने के आदेश दिये हैं. अदालत के आदेश के बाद नूंह प्रशसान ने आज बुल्डोजर Bulldozerसे मकान और दूसरे प्रतिष्ठान गिराये जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है .

सोमवार को नहीं चले Bulldozer

जिलाधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि प्रशासन ने संबंधित टीमों को विध्वंस अभियान को तत्काल प्रभाव से रोकने और अवैध भूमि कब्जे पर किसी भी तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए कहा है.

‘बिना कोई नोटिस दिये कैसे हुई कार्रवाई’ – हाइकोर्ट

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया की पीठ ने सुनवाई की और अगले आदेश तक किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान अदालत में बिना किसी नोटिस के रिहाइश गिराने का सवाल भी उठा.

 3 अगस्त से नूंह में शुरु हुई थी बुल्डोजर कार्रवाई

आपको बता दें कि 31 जून की शाम को हरियाणा के नूंह में शुरु हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन ने हुड़दंगियों की पहचान करते हुए कार्रवाई की औऱ उन मकानों और झोपडियों को गिरा दिया जहां से पत्थरबाजी की गई थी. रविवार को प्रशासन ने 94 घरों और 121 दूसरे स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया जहां से हिंसा को बढ़ावा मिला था. रविवार को उस मकान को बुल्डोजर से गिरा दिया गया जहां से शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाये गये थे. नूंह में हुई हिंसा के बाद 3 अगस्त से प्रशासन ने कार्रवाई शुरु की और हिंसा से संबंधित मामलों में अब तक कुल 56 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 150 से अधिक को गिरफ्तार किया गया है. जांच अभी भी जारी है.

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