Thursday, February 6, 2025

Arvind Kejriwal की गिऱफ्तारी पर हाइकोर्ट ने इडी से पूछे सवाल, 2 अप्रैल तक मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.हाईकोर्ट ने उनकी तत्काल जमानत की याचिका खारिज कर दी है. हलांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से कुछ सवाल पूछे हैं और इनके जवाब 2 अप्रैल तक दाखिल करने के लिए कहा है.

Arvind Kejriwal के आरोपों पर 2 अप्रैल तक ईडी को देना होगा जवाब

इस बीच अरविंद केजरीवाल इडी की ही कस्टडी में रहैंगे.  प्रवर्तन निदेशालय के जवाब के बाद 3 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी. अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक इडी की हिरासत में हैं. इस मामले में कल यानी 28 मार्च को एक बार फिर से इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी.  दिल्ली हाइ कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनावई अब 3 अप्रैल को होगी.

अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में तत्काल रिहाई के लिए लगाई थी अर्जी

28 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में बंद अरविंद केजरीवाल की ओर से आज दिल्ली हाइ कोर्ट में तत्काल रिहाई के लिए याचिका लगाई गई थी और इस मामले में तत्काल सुनावई की मांग की गई थी. अरविंद केजरीवाल की याचिका का वोर्ध करते हुए इडी के वकील ने कहा कि उन्हें एक दिन पहले ही रिट याचिका की कॉपी मिली है. ऐसे में उन्हें इसका जवाब तैयार करने के लिए समय चाहये.  हाईकोर्ट ने ईडी की मांग पर 2 अप्रैल तक का समय दिया और 3 अप्रैल के लिए मामले की सुनवाई की तारीख दे दी है.

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध

अरविंद केजरीवाल की तऱफ से आज दिल्ली हाइकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और कहा गया कि सीएम की गिरफ्तारी अवैध है. अरविंद केजरीवाल के आरोपों के जवाब में दिल्ली हाइकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है.

ये भी पढ़े:- ST Hassan : मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह रुचिवीरा बनी सपा उम्मीदवार,आजम…

अदालत ने कहा दोनो पक्षो को सुना जाना जरुरी

दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकीलो की तरफ से दी गई दलील और इडी के जवाब के बाद हाइकोर्ट ने कहा कि किसी मामले में फैसला देने से पहले न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का पालन जरुरी है. दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिये . इसलिए अब इडी के जवाब आने के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी. ईडी का जवाब इस मामले में बेहद जरुरी है.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news