इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के उप श्रमायुक्तSuspension of Deputy Labor Commissioner Dharmendra Kumar canceledधर्मेंद्र कुमार सिंह (Noida LC Dharmendra Kumar )को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने धर्मेंद्र कुमार का निलंबन रद्द कर दिया है. नोएडा उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार को (Noida LC Dharmendra Kumar )इसी साल 12 जनवरी 2023 के आदेश से निलंबित कर दिया गया था. कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा कि सरकार चाहे तो विभागीय जांच जारी रख सकती है.
नोएडा उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट मं सुनवाई हुई. निरंबन रद्द करने का आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने धर्मेंद्र कुमार सिंह की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिस पर उसे बड़ी सजा दी जाए.
उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार क्यों हुए थे निलंबित ?
याची धर्मेंद्र कुमार नोएडा में उप श्रमायुक्त पद पर तैनात थे. उसने मैसर्स सिको एडवांस प्राइवेट लिमिटेड को फर्म निर्माण पर श्रम उपकर जमा करने केलिए नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2023 की तारीख तय की थी. कंपनी के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि पर याची के समक्ष उपस्थित हए लेकिन याची अन्य बैठकों में शामिल होने की वजह से संबंधित क्लर्क और श्रम प्रवर्तन अधिकारी को कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा दस्तावेजों को प्राप्त करने का निर्देश दिया और नोटिस के निस्तारण के लिए तारीख तय करने को कहा। कंपनी के निदेशक ने याची के जवाब से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार से शिकायत की. उक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शासन ने अपर लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर कानपुर की दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर एक आदेश पत्र जारी कर शिकायत के संबंध में रिपोर्ट मांगी. जांच कमेटी ने स्पष्टीकरण लेकर रिपोर्ट शासन को भेज दिया.जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुशासनहीनता के आरोप की पुष्टि की. इसी आधार पर शासन ने अपने 12 जनवरी 2023 के आदेश से याची को निलंबित कर दिया, जिसे इलाहाबाद हाइकोर्ट ने चुनौती दी गई थी.