पटना : (अभिषेक झा-ब्यूरो चीफ) बिहार की नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लंबित मांग को कैबिनेट की मुहर Nitish cabinet’s decision लगा दी है.कैबिनेट ने आज नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर मुहर लगा दी. सरकार के फैसले के बाद राज्य के करीब 3 लाख 75 हजार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा.
Nitish cabinet में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में आज 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्म का दर्जा देना एक फैसला है. आज की कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दे दी है.बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मियो के बराबर सभी भत्ते और सुविधाएं मिलेगी. विशिष्ट शिक्षक के नाम मे भी संशोधन किया गया है
नियोजित शिक्षक अब कहे जायेंगे सहायक शिक्षक
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार के नियोजित शिक्षक रेगुलर शिक्षक तो कहे ही जायेंगे साथ ही BPSC से पास उन शिक्षकों को परीक्षा से भी मुक्ति मिल जायेगी जो मेरिट और क्वालिफाइंग मर्क्स की योग्यता को पूरा करते हैं. नियोजित शिक्षक अब सहायक शिक्षक के नाम से जाने जायेंगे.
आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद इन शिक्षकों को वो सभी सुविधाएं मिलेगी जो राज्य के दूसरे शिक्षकों को मिलती है. उन्हें एच्छिक ट्रांसफर, रेगुलर प्रमोशन, वेतन में बढ़ोतरी , डेली एलाउंस समेत सभी सुविधाएं मिलेगी जो सरकारी शिक्षकों को मिलती है.