मंगलवार को NEET-UG 2024 Exam को लेकर विवाद के संबंध में रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा कि “अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए.” कोर्ट ने कहा, “बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते” इस मामले में कोर्ट ने दोनों को 8 जुलाई तक जवाब देने को कहा है.
NEET-UG 2024 Exam के आयोजन में कोई गलती हुई है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए- SC
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि अगर NEET-UG 2024 Exam के आयोजन में कोई गलती हुई है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए. कोर्ट ने कहा, “परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में, आपको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए. अगर कोई गलती है, तो हाँ कहें, यह एक गलती है, और यह वह कार्रवाई है जो हम करने जा रहे हैं. कम से कम इससे आपके प्रदर्शन में विश्वास पैदा होता है.”
केंद्र और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 0.001 प्रतिशत की लापरवाही से भी पूरी तरह निपटा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत की लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए.” कोर्ट ने यह भी कहा कि वह देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक की तैयारी के लिए मेडिकल उम्मीदवारों की गई मेहनत को नहीं भूल सकते.
आपको बता दें, NEET भारत में मेडिकल और उससे जुड़े शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए मुख्य परीक्षा है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल यह परीक्षा आयोजित करती है.
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