सोमवार को गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए इलाहाबाद HC से मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है. इस साल 29 अप्रैल को गाज़ीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी.
सजा पर नहीं लगाई रोक
हलांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को नहीं माना और सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है. इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी. 20 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अंसारी का फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सजा से ज्यादा वक्त से जेल में है अंसारी
अंसारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अंसारी पिछले 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है. वकील ने कहा कि जितनी सजा सुनाई गई है उससे ज्यादा तो ट्रायल के दौरान अंसारी जेल में गुज़ार चुकें है. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया. मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में कैद है.
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