दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. मंगलवार दोपहर न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई तो की लेकिन कोर्ट ने आगे मामले को सुनने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया (Manish Sisodia) को हाई कोर्ट (High Court) जाने के लिए कहा है.
सिसोदिया (Manish Sisodia) के वकील वकील अभिषेक मनु सिंघवी के अपनी बात रखने देने की अपील पर कोर्ट ने कहा कि वो जो भी बोलना है हाई कोर्ट में बोले. इसपर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट के वकील बीजी है. जिनको दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई करनी है वह एक ट्रिब्यूनल का भी काम देख रहे है. इसपर कोर्ट ने कहा कि ये देखना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का काम है. कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि आप दिल्ली में है इसका मतलब ये नहीं की आप सीधी सुप्रीम कोर्ट आ जाए. अभिषेक मनु सिंधवी के बार- बार गुज़ारिश करने पर कोर्ट ने कहा हम यहीं है. आप अभी दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) जाए.
मंगलवार सुबह मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने क्या कहा था
इससे पहले मंगलवार सुबह सिसोदिया (Manish Sisodia) के वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड के सामने अपने मुवक्किल की याचिका रखते हुए अर्जेंट सुनवाई का निवेदन किया था. जिसपर पहले तो मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था लेकिन वकील अभिषेक मनु सिंघवी के अनुरोध करने पर उन्होंने इसे कुछ देर बाद सुनने पर हामी भर दी.
4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है सिसोदिया (Manish Sisodia)
कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को रविवार को सीबीआई ने कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सोमवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजा था. कोर्ट ने रिमांड देते हुए कहा हलांकि सिसोदिया (Manish Sisodia) पहले भी दो बार पूछताछ में शामिल हो चुकें है लेकिन क्योंकि सीबीआई का कहना है कि तब उन्होंने जवाब नहीं दिए थे और उनके अधिकारियों की पूछताछ से जो तथ्य सामने आए है उसके मद्देनजर पर उनसे नए सिरे से पूछताछ करना बनता है.
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