Mahua Moitra Case : तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से नई मुसीबत में घिरती नजर आ रही है . महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज किया है. मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है . मामला रेखा शर्मा ने केस दर्ज कराया है.
The National Commission for Women has taken suo moto cognizance of the derogatory remark made by Ms. Mahua Moitra, Member of Parliament, against Ms. Rekha Sharma, Chairperson, NCW. The crude remarks are outrageous and a violation of a woman’s right to dignity. The Commission…
— NCW (@NCWIndia) July 5, 2024
Mahua Moitra Case : हाथरस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट
दरअसल मामला हाल का ही है जब हाथरस में भगदड़ हादसे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा घटना स्थल का दौरान करने गई थी और वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था. इस वीडियो में रेखा शर्मा को धूप से बचाने के लिए उनके पीछे पीछे एक व्यक्ति छाता लेकर चलता नजर आ रहा था. इस वीडियो पर किसी ने कमेंट करते हुए पूछा कि ये अपना छाता खुद क्यों नहीं संभालती है.
सोशल मीडिया के इस कमेंट पर महुआ मोइत्रा ने अपना कमेंट करते हुए लिखा है कि- “वो अपने बॉस का पायजामा संभालने में बिजी है.”
एनसीजडब्लू चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने जताई कड़ी आपत्ति
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी और पुलिस से जल्द से जल्द कार्रावई करने के लिए कहा था. दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें दोषी पाये जाने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है.
भारतीय न्याय संहिता (BNS ) धारा 79 के तहत क्या है प्रावधान ?
बीएनएस की धारा 79 के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कुछ बोलता है, कुछ आवाजें निकालता है या कुछ इशारे करता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिससे महिला की निजता/प्राइवेसी में दखल होता है तो मामल में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा हो सकती है , जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है.
फिर जा सकती है महुआ मोइत्रा की सांसदी ?
ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या टीएमसी सासंद महुआ मोइत्रा की संसदी एक बार फिर से जायेगी ? कानूनन अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता तत्काल रद्द कर दी जाती है , साथ ही उस सदस्य की सजा पूरी होने के छह महीने तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है. ऐसे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर किये गये कमेंट के बाद क्या महुआ मोइत्रा पर दोष सिद्ध होता है क्योंकि महुआ ने रेखा शर्मा पर पोस्ट करने के तुरंत बाद ही पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था.