इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष कुमार जैन की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को मंजूर कर ली है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि पीयूष जैन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है साथ ही पासपोर्ट ना होने के कारण से देश से भागने का कोई डर नहीं है. साथ ही सीमा शुल्क अधिनियम के तहत पहले ही जमानत मिल चुकी है.कोर्ट ने ₹10 लाख नगद व इतनी ही राशि के दो जमानतदार के साथ जमानत मंजूर कर ली. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अलदात में हुई.227 दिन के बाद अदालत से मिली जमानत.
इत्र के व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी में 196 करोड़ कैश बरामदगी के मामले में वस्तु एवं सेवाकर सूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज कराया था.