Thursday, November 21, 2024

झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा

झारखंड सरकार पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने की ख़बर है. इस मामले में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेजा है. आयोग ने सोरेन की ओर से एक खदान अपने नाम करवाने के मामले में यह सिफारिश की है. फिलहाल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में हैं वो दोपहर 12 बजे दिल्ली से निकलेंगे और करीब 2 बजे राँची पहुँचेंगे. जिसके बाद उम्मीद की रही है कि दोपहर 3 बजे तक इस मामले में अधिकारिक सूचना दे दी जाएंगी.
क्या हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा
सूत्रों के हवाले से ख़बर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब हेमंत सोरेन के विकल्प पर चर्चा कर रहा है. माना जा रहा है कि सीएम पद सोरेन परिवार में ही रहेगा. वहीं बीजेपी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि हेमंत विकल्प के तौर पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ा सकते हैं.
क्या है पूरा मामला जिसमें जा सकती है हेमंत सोरेन की सदस्यता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खनन लीज की एक खदान अपने नाम करने का आरोप है. इस मामले में बीजेपी नेताओं ने सोरेन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग राज्यपाल से की थी. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य बीजेपी नेताओं की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत के संविधान के अनुच्देद 191 (ई) के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 (ए) के तहत पत्थर खनन का पट्टा प्राप्त करने के लिए अयोग्य किया जाना चाहिए. बीजेपी नेताओं की इस शिकायत के बाद राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग से परामर्श मांगा था.

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