HSRP Number Plate रायपुर: छत्तीसगढ़ में अगर आपने अप्रैल 2019 से पहले कोई वाहन खरीदा है तो उस वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इन वाहनों में HSRP (HSRP Number Plate Fine) लगाने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल तय की गई थी. जिन वाहन चालकों ने ऑफिस टाइम तक HSRP लगवा लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उनके खिलाफ नए ट्रैफिक नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से 10,000 रुपये तक का चालान और जुर्माना भरना पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने पहले HSRP लगवाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, इसकी तारीख खत्म होने के बाद अब लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
HSRP number plate : 35 लाख से ज्यादा वाहनों में नहीं लगी HSRP
छत्तीसगढ़ में 35 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन (HSRP Number Plate Fine) हैं, जो 2019 से पहले खरीदे गए थे, लेकिन उनमें अभी तक HSRP नहीं लग पाई है. हालांकि परिवहन विभाग ने बड़ी संख्या में वाहनों में एचएसआरपी प्लेट लगा दी है. अब नंबर प्लेट को लेकर प्रदेश में सख्ती बरती जाएगी। जहां परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग एचएसआरपी नंबर प्लेट न लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
5 अप्रैल के बाद सख्त कार्रवाई
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया वाहनों (HSRP Number Plate Fine) और चार पहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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