प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Mathura Shrikrishan Janambhumi में विचाराधीन सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ करने या हाईकोर्ट स्थानांतरित कर सुनवाई करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का एक बार फिर से आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 7 अप्रैल 2023 तक दोनों पक्ष अपने जवाबी दावे प्रतिदावे दाखिल कर लें. याचिका की अगली सुनवाई 11अप्रैल को होगी.
श्रीकृष्णजन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद (Mathura Shrikrishan Janambhumi )में उपरोक्त आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और दो अन्य की स्थानांतरण अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है.
विपक्ष पक्ष ने मांगा और वक्त, कोर्ट ने कहा ने कहा गुमराह करने की कोशिश
कोर्ट ने विपक्षी संख्या 4 को नोटिस जारी किया था.उनकी तरफ से दो वकीलों ने वकालतनामा दाखिल कर और समय मांगा ,जिसे कोर्ट ने गुमराह करने और सुनवाई प्रक्रिया में व्यवधान डालने वाला करार दिया. कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में फिर आखिरी मौका दे रहे हैं. कोर्ट ने दोनों पक्ष अपने दावे प्रतिदावे दूसरे पक्ष को प्रति देकर ईलेक्ट्रोनिक मोड से दाखिल करने का निर्देश दिया .
हिंदु पक्ष ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने से किया इंकार
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा जवाबी हलफनामा तैयार है.कुछ खामियां दुरुस्त कर शीघ्र दाखिल कर दिया जाएगा.समय दिया जाय.शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति के अधिवक्ता नसीरूज्जमा ने कहा ई मोड से जवाब दाखिल किया गया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक ने कहा कि वह जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं,केवल केस शीघ्र तय कराना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि जिसने जवाब दाखिल नहीं किया तो माना जायेगा कि उसे कुछ नहीं कहना और केस की सुनवाई की जायेगी .सभी पक्ष अपना जवाब प्रति जवाब दाखिल कर दे.
इस मामले में अगली सुनवाई 11अप्रैल को होगी।