प्रयागराज : बाहुबली अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराये जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की थी ,जिसे गुरुवार को अदालत ने मंजूर कर लिया.
अफजाल अंसारी को मिली है 4 साल की सजा
अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली चार साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए 4 जुलाई तारीख तय की है. आपको बता दें कि पिछले महीने 29 अप्रैल को गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने बाहुबली से नेता बने अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को चार साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था. सजा के ऐलान के साथ ही गाजीपुर सीट से उनकी (Afzal Ansari) सांसदी रद्द कर दी गई थी.अदालत के इसी फैसले को अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने इलाहाबाद हाइ कोर्ट में चुनौती दी है.
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हाइकोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका स्वीकारी
अफजाल अंसारी की याचिका को हाइकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले में हुई सुनवाई के सारे रिकार्ड निचली अदालत से मांगे हैं. सुनवाई को मंजूरी देते हुए हाइकोर्ट ने सरकार से भी कहा कि सरकार अगर चाहे तो सुनवाई से पहले अदालत में अपना पक्ष/आपत्ति रख सकती है. इस मामले में अब हाइकोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होगी.
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2019 में बीएसपी के टिकट से जीते थे अफजाल अंसारी
बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी 2019 में बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े और जीते , लेकिन पिछले महीने MP-MLA कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराये जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेंशन एक्ट के तहत कामून के मुताबिक 2 साल से अधिक की सजा होने पर सांसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिये जाते हैं. इसी एक्ट के तहत अभी अपजाल अंसारी सी सदस्यता रद्द की गई है.