चंडीगढ़: हरियाणा सरकार में पांच साल पुराने अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी अब पक्की हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को बुधवार को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। जिन संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्षों तक 240 दिनों की सेवा की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा का कानूनी दर्जा मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
जानें क्या शर्तें होनी चाहिए पूरी
सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को ‘सुरक्षित कर्मचारी’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त, 2024 तक कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें से प्रत्येक वर्ष में उसने कम से कम 240 वर्किंग डेज का वेतन प्राप्त किया हो। यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न, दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तो भी सेवा गणना की जाएगी, बशर्ते कि उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है या जिसने जीवित जीवनसाथी के होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है, तो वह अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
संविदा कर्मियों को मिलेंगे ये लाभ
नई व्यवस्था से संविदा कर्मियों को वे सभी लाभ मिलेंगे, जो अब तक केवल नियमित कर्मचारियों को प्राप्त थे। जैसे वेतन की वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण और पदोन्नति में पारदर्शिता आदि। एक से अधिक शादी करने वाले इसके दायरे में नहीं आएंगे। दूसरा विवाह करने वाले या लीव-इन में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।अगर तलाकशुदा है और दूसरा विवाह किया है तो इस तरह के मामलों में सरकार छूट दे सकती है।