Friday, November 28, 2025

सरकार का कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को ऑफर : कैश, प्लॉट या सरकारी नौकरी का चुनाव

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार (25 मार्च) को कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान की अहम फैसले लिए गए. बैठक में सरकार ने कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के बदले 3 विकल्प दिए हैं. विनेश को 4 करोड़ कैश, प्लाट या फिर सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया है. दरअसल सरकार ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मुकाबले तक पहुंचने के बाद विनेश का सम्मान करने की घोषणा की थी. हालांकि फाइनल में मैच में 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से विनेश मुकाबला नहीं खेल पाई थी.

हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बराबर लाभ देने की घोषणा की थी. सिल्वर मेडल की नीति के तहत 3 तरह के लाभ मिलते हैं. इनमें नकद पुरस्कार के रूप में 4 करोड़ रुपए, ग्रुप ए OSP नौकरी, और HSVP का प्लाट. चूंकि विनेश फोगाट अब विधायक हैं, ऐसे में उक्त तीनों लाभ में से वो क्या लेना चाहती हैं, इसलिए उनसे विकल्प के बारे में पूछा जाएगा.

बैठक में लिए गए अन्य फैसले

  • हरियाणा फैसला किया कि अब आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा.
  • कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी निर्णय हुआ. इस नीति में पहले ये प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाएगी, जबकि अब इस सीमा को हटा दिया गया है.
  • करदाताओं की बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई. इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हितधारकों के कुछ सुझाव मिलने के बाद उचित संशोधन किए गए.
  • नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है. इस योजना के तहत, 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी. यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी.
  • सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई.
  • ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के माध्यम से भरे जाएंगे. जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से भरे जांएगे. इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण आदि शामिल.
  • हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी 24% जुर्माना लगता था. ऐसे उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगेगा.
  • बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस और अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
  • सभी निकायों को स्टेट फाइनेंस कमिशन के तहत विकास कार्यों के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई.
  • इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट और अन्य पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया,
  • सरकार ने गत 17 मार्च को प्रस्तुत किए गए राज्य बजट 2025-26 स्थानीय सरकारों को आर्थिक स्वतंत्रता देते हुए अपने स्तर पर आमदनी के नए तरीके और व्यवस्था बनाने की पहल की.
  • सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपए किया है. सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये और पाषर्दों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया. इसके साथ ही नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है.
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