Haryana Eid Gazetted Holiday : हरियाणा सरकार ने ईद के गजेटेड छुट्टी को चेंज करके रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है. सरकार ने फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किए जाने की बात कही है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने ये आदेश सभी विभागों को जारी कर दिया है. हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं.
Haryana Eid Gazetted Holiday : सभी विभागों के पास पहुंचा नोटिस
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर कहा कि दिनांक 26.12.2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि ईद-उल-फितर, 31 मार्च 2025 को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंधित अवकाश के रूप में किया जाता है. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 सप्ताहांत अवकाश के दिन हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है.यह पत्र सभी विभागों को जारी किया गया है.
क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे?
रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) होता है जिसका कर्मचारी खुद चयन कर सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं. रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे एक प्रकार का अवकाश ही होता है जिसे कर्मचारियों के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वे अवकाश लेना चाहते हैं या नहीं.
ईद के दिन खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर
हरियाणा सरकार के इस आदेश के बाद अब राज्य के सभी सरकारी दफ्तर ईद के दिन खुले रहेंगे. हालांकि कुछ लोगों को इस दिन छुट्टी लेने की इजाजत है. हरियाणा में बेशक ईद को गजेटेड छुट्टी की लिस्ट से हटा दिया गया है लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं.
क्यों किया गया बदलाव?
ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन भी है. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 31 मार्च के अवकाश को रद्द कर दिया है. यह कहा गया है कि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है.