मंगलवार, 28 मई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह Gurmeet Ram Rahim Singh को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में ने बरी कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में चार अन्य दोषियों को भी बरी किया है. गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने फैसले पर कहा,हम इस फैसले का स्वागत करते हैं.
#WATCH चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य आरोपियों को 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी कर दिया है।
गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने बताया, ”…माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल… pic.twitter.com/8nVhO8L2y4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 28, 2024
आपको बता दें, 10 जुलाई 2002 को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पंचकूला स्पेशल सीबीआई अदालत ने 2021 में राम रहीम और चार अन्य को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
सजा के खिलाफ गुरमीत राम रहीम ने की थी हाईकोर्ट में अपील
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंचकूला स्पेशल सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. आज हाईकोर्ट ने उसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को बरी कर दिया.
फिलहाल जेल में ही रहेगा Gurmeet Ram Rahim Singh
हाइकोर्ट से मिली राहत के बावजूद राम रहीम का अभी जेल से बाहर आना संभव नहीं है. राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और एक रेप के मामले में दोषी हैं. इसके साथ ही दूसरे कई मामलों में बी उसपर केस चल रहे है. पत्रकार हत्याकांड समेत रेप का मामला भी अभी हाईकोर्ट में लंबित है. इसलिए फिलहाल राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में ही रहना होगा.