दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज दिया . झारखंड उच्च न्यायालय ने इसी राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. सोरेन ने 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय की देरी से व्यथित होकर मौजूदा याचिका दायर की थी.
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Hemant Soren ने की थी अपील
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल को सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद, हाई कोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाया और ईडी की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया. इसके बाद, सोरेन ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को “निरर्थक” बताते हुए खारिज दिया . झारखंड उच्च न्यायालय ने इसी राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. सोरेन ने 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में उच्च न्यायालय की देरी से व्यथित होकर मौजूदा याचिका दायर की थी.