प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति Delhi Liquor Policy से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है.
एजेंसी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने आवेदन को लंबित रखा है, जिस पर 2 जून को सुनवाई होने की संभावना है.
Delhi Liquor Policy, 2 जून तक जमानत पर है केजरीवाल
केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि इस दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे.
उन्हें आम चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा.
ईडी ने केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बनाया आरोपी
इससे पहले शुक्रवार (17 मई) को शराब नीति घोटाले मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्टशीट दायर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ अब उनकी पार्टी आप को भी आरोपी बनाया है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी किसी आरोप पत्र में आरोपी के रूप में शामिल की जाने वाली पहल राजनीतिक पार्टी बन गई है.
इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि, “अकाट्य सबूतों के आधार पर एक विस्तृत अभियोजन शिकायत (या आरोप पत्र) दायर किया गया है, जो दर्शाता है कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने दिल्ली के सीएम के रूप में अपने पद का इस्तेमाल ‘कंपनी’ यानी AAP द्वारा पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) की धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए किया.”