Saturday, November 9, 2024

DUSU elections: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, 1.40 लाख छात्र करेंगे वोट, पोस्टर, होर्डिंग हटाए जाने तक मतगणना पर रोक

शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU elections) के लिए विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है.
डीयू के विभिन्न कॉलेजों के छात्र नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेंगे. सभी कॉलेजों में वोट डालने के लिए लंबी लाइन देखने को मिल रही है.
चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मोटरसाइकिल पर सवार पुलिसकर्मी परिसर में गश्त करते देखे जा सकते हैं.

DUSU elections, करीब 1.40 लाख छात्र वोट चुनाव में वोट डालेंगे

डीयू में मतदान दो चरणों में होगा – सुबह के कॉलेजों के छात्र दोपहर 1 बजे तक और शाम के कॉलेजों के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7.30 बजे तक वोट डालेंगे.
कुल 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए आठ, उपाध्यक्ष पद के लिए पांच तथा संयुक्त सचिव और सचिव पद के लिए चार-चार उम्मीदवार शामिल हैं.

आप का छात्र संघ नहीं लड़ रहा चुनाव

इस वर्ष बीजेपी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) तथा अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) और भारतीय छात्र संघ (एसएफआई) का वामपंथी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है. हलांकि आम आदमी पार्टी का छात्र संघटन इस बार मैदान में नहीं हैं.

जानिए कौन-कौन है किस पार्टी से उम्मीदवार

एबीवीपी ने सचिव पद के लिए मित्रविंदा करनवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है. लक्ष्मीबाई कॉलेज में इतिहास (ऑनर्स) की तृतीय वर्ष की छात्रा करनवाल का मुकाबला एनएसयूआई की नम्रता जेफ मीना और एसएफआई की अनामिका के साथ है. अनामिका वर्तमान में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं. संयुक्त सचिव पद के लिए, पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज से हिंदी (ऑनर्स) में स्नातक एबीवीपी के अमन कपासिया का मुकाबला एनएसयूआई के लोकेश चौधरी और एसएफआई की स्नेहा अग्रवाल से होगा.

हाईकोर्ट ने लगाई मतगणना पर रोक

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक कि पोस्टर, होर्डिंग और भित्तिचित्र हटा नहीं दिए जाते और सार्वजनिक संपत्ति को वापस नहीं ले लिया जाता. अदालत ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया.

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