Drugs Case: गुजरात की पालनपुर सेशन कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ा झटका लगा है. पालनपुर के 1996 के NDPS मामले में संजीव भट्ट दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को आज पालनपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने पालनपुर के 1996 के NDPS मामले में संजीव भट्ट दोषी करार दिया और 20 साल जेल के साथ 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद IPS भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने कहा कि यह केस पिछले साढ़े पांच साल से चल रहा है. हमारा इस केस में कोई लेना देना नहीं था. यह पूरी तरह गलत है.
आपको बता दें कि, यह मामला राजपुरोहित सुमेर सिंह की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था. पुलिस ने छापेमारी कर गुजरात के पालनपुर के होटल लाजवंती में लाई जा रही दवाओं के साथ ड्रग्स की बरामदगी की थी. इस मामले में संजीव भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने इस मामले में राजस्थान के एक वकील को गलत तरीके से फंसाया था. इसी केस के चलते वो साल 2018 से जेल में बंद हैं. आज पालनपुर कोर्ट ने इस मामले के लिए पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
कस्टोडियल डेथ केस में मिली हैं उम्रकैद की सजा
बताते चलें कि इससे पहले जामनगर कस्टोडियल डेथ केस में भी संजीव भट्ट को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. दरअसल साल 1990 में संजीव भट्ट जामनगर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे. BJP के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में संप्रदायिक दंगों के दौरान भट्ट ने 150 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें से एक शख्स की टॉर्चर के कारण अस्पताल में मौत हो गई. जिसके चलते संजीव भट्ट को उम्रकैद की सजा मिली थी.
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गुजरात दंगों में लिया नरेंद्र मोदी का नाम
वह अप्रैल 2011 में उस वक्त चर्चा में आए थे, जब उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का आरोप लगाया था.