Thursday, October 2, 2025

खबरदार! नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया ये काम तो पुलिस उठा ले जाएगी आपकी कार, नए नियम लागू

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार से पहुंचने वाले लोगों और यात्रियों को ड्रॉप करने के लिए जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ट्रैफिक के नए नियम लागू कर दिए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक, स्टेशन के सामने वाले इलाके में यानी पार्किंग एरिया में 8 मिनट तक ही आप अपनी कार के साथ रुक सकते हैं. उससे ज्यादा समय बिताने पर आपको पैसे चुकाने होंगे. ये नियम 25 जून से लागू कर दिया जाएगा.

वर्तमान में लोग अपने साथ के लोगों को ड्रॉप करने या उन्हें रिसीव करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपनी कार से पहुंचते थे. ट्रेन के लेट होने की स्थिति में वो पार्किंग एरिया में कभी एक घंटे और कभी दो से तीन घंटे तक अपनी कार खड़ी रखते थे. लेकिन अब उन्हें वहां अपनी कार के लिए सिर्फ 8 मिनट का समय ही मिलेगा.

ये समय इतना ही है कि आप ट्रेन से आने या जाने वाले व्यक्ति को स्टेशन पर ड्रॉप कर सकें या उन्हें वहां से अपनी कार में बैठाकर बाहर निकल सकें. इस काम में अगर आपको 8 मिनट से ज्यादा लगता है या फिर आप उस परिसर में 8 मिनट से ज्यादा रुकते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे.

कुल मिलाकर नए नियम के मुताबिक, 25 जून से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर वाले एरिया में पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल लागू कर दिया जाएगा. इस नए एक्सेस कंट्रोल नियम के तहत अब जो गाड़ियां यात्रियों को लेने या छोड़ने आएंगी, उन्हें 8 मिनट से ज्यादा पार्किंग एरिया में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

8 मिनट से ज्यादा होने पर वहां रुकने पर गाड़ी वालों से 50 रुपये लिए जाएंगे. अगर रुकने का समय 15 से 30 मिनट के बीच हो जाता है तो फिर कार मालिक को 200 रुपये चुकाने होंगे. 30 मिनट से ज्यादा वहां रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं है. इससे ज्यादा रुकने पर गाड़ियों को उठा लिया जाएगा और 500 रुपये तक का जुर्माना भी वसूल किया जाएगा.

पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल क्या है?

पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी प्रणाली है जो पार्किंग स्थल में वाहनों के एंट्री और एग्जिट को नियंत्रित करती है. यह सुनिश्चित करती है कि केवल वही गाड़ियां पार्किंग क्षेत्र का उपयोग कर सकें, जिन्हें वहां रुकने की इजाजत है. सुरक्षा के लिहाज से भी ये नियम बेहतर है. इससे पार्किंग में लगने वाली गाड़ियों की भीड़ और जाम से भी निजात मिलेगी.

रेलवे ने दावा किया है कि इस नियम को लागू करने बाद स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर एंट्री और एग्जिट गेट पर जाम की समस्या कम होगी. साथ ही रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा. अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन टेंडर खत्म होने की वजह से बंद हो गई थी. नए टेंडर के साथ यह व्यवस्था फिर से शुरू की गई है.

अन्य स्टेशन पर भी यह नियम पहले से लागू

राजधानी में कई रेलवे स्टेशन पर यह व्यवस्था पहले से चल रही है. इसमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन शामिल है. बता दें कि पहले कमर्शियल वाहनों पर पिक एंड ड्रॉप पर भी फीस ली जाती थी. केवल निजी वाहनों पर ही 8 मिनट का छूट मिलता था. हालांकि अब हर वाहन को 8 मिनट की छूट मिलती है. इससे ज्यादा रुकने पर फीस लगती है.

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