Thursday, March 12, 2026

CM Arvind Kejriwal की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, ‘इनसे ज्यादा आम आदमी कौन…’, पेशी से छूट के लिए वकील ने दी दलील

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला के मामले में जारी समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है. ED की शिकायत पर राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत में पेशी से छूट पाने की गुजारिश लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की. दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर बीते गुरुवार और शुक्रवार (आज) को लंबी बहस चली. मुख्यमंत्री केजरीवाल और ED की तरफ से पेश हुए वकीलों ने एक-एक कर कई दलीलें पेश कीं.

CM Arvind Kejriwal
CM Arvind Kejriwal

शुक्रवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने बहस की. एक पक्ष ने केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी, तो जांच एजेंसी ED ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि वह 16 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होंगे तो फिर अचानक छूट की मांग क्यों?

‘शर्ट भी पैंट के बाहर रहती है…’

कोर्ट की तरफ से मिले दूसरे समन पर केजरीवाल के अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की और केजरीवाल की सादगी का वर्णन किया. गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल को आम आदमी बताया है. गुप्ता ने कहा कभी सूट नहीं पहना,कभी जूते नहीं डाले,’केजरीवाल के जैसा सामान्य आदमी कौन होगा. उनकी शर्ट हमेशा पैंट के बाहर रहती है. दिन में कभी तीन बार कपड़े नहीं बदलते, वह एक सामान्य आदमी हैं.’

पेशी से एक दिन पहले राहत की मांग क्यों ? – ED

आपको बता दें कि, बीते गुरुवार केजरीवाल को कोर्ट से मिले पहले समन पर सुनवाई पूरी हो गई थी. शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने बहस की शुरुआत करते हुए केजरीवाल को वकील के माध्यम से पेश होने या समन पर स्टे लगाए जाने की मांग की, जिसके विरोध में ASG ने कहा कि तारीख बहुत पहले से तय थी. जिसके बाद वकील ने पूछा कि, केजरीवाल पर क्या आरोप हैं? ED की पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट के सामने पेश होने का 17 फरवरी का आदेश है और बचाव पक्ष उपस्थिति से एक दिन पहले अदालत के सामने राहत की मांग कर रहा है.

ये भी पढ़ें : शराब घोटाले में अगर ED ने दिल्ली CM Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया तब क्या होगा, कौन चलाएगा सरकार?

सुनवाई के दौरान केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे और 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थिति होने का आश्वासन दिया था लेकिन अब उपस्थिति से छूट मांग रहे हैं. एसवी राजू ने आगे कहा कि यह कोर्ट का निरादर है. मुख्यमंत्री केजरीवाल दावा करते हैं कि वह आम आदमी हैं. क्या आम आदमी इस तरह करता तो अदालत उसे अनुमति देती. इतना ही नहीं, एसवी राजू ने केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं देने की कोर्ट से अपील की हैं.

CM Kejriwal के खिलाफ आठ समन जारी

आपको बता दें कि, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी कर उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था. 16 मार्च को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में केजरीवाल की पेशी होनी है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED केजरीवाल के खिलाफ आठ समन जारी कर चुकी है. जिसके बाद अदालत की ओर से जारी दो समन को चुनौती दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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