Thursday, November 7, 2024

Delhi Pollution: बारिश के बाद दिल्ली सरकार ने टाला 13 नवंबर से ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि ऑड-ईवन कार योजना 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू नहीं होगी क्योंकि बारिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि “कल रात हुई बारिश के कारण AQI जो 450+ था वह अब 300 के आसपास पहुंच गया है. इसे देखते हुए ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला टाल दिया गया है. दिवाली के बाद स्थिति का फिर से विश्लेषण किया जाएगा, ”

इससे पहले, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑड-ईवन कार योजना इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा के बाद दिल्ली सरकार ऑड-ईवन कार योजना को लागू करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और पंजाब सरकार से प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर परिणाम दिखाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की. दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है.
अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा,”हम चाहते हैं कि खेतों में आग लगना बंद हो, हम चाहते हैं कि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो. यह आपका काम है कि यह कैसे होती है… दिवाली की छुट्टियों के दौरान प्रदूषण के स्तर में गिरावट जारी रहनी चाहिए… हमने एक पद्धति सुझाई, आप जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन खेत की आग को रोका जाना चाहिए। खेत की आग को रोकने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है, ”

क्या है ऑड-ईवन योजना

2016 में शुरू की गई सम-विषम कार राशनिंग योजना, कारों को उनके ऑड-ईवन नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में संचालित करने की अनुमति देती है. अगले सप्ताह अगर सरकार इसको लागू करती है तो ये चौथी बार होगा जब दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संबोधित करने के लिए इस योजना का उपयोग किया है.

ये भी पढ़ें- Sanjay Singh: केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग, 24 नवंबर तक बढ़ी संजय सिंह की हिरासत

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Latest news

Related news