Wednesday, October 23, 2024

Delhi pollution: एनसीआर में GRAP II लागू, जनरेटर, निर्माण कार्य पर लगा प्रतिबंध, दीवाली से पहले ही अस्पताल पहुंचने लगे मरीज़

Delhi pollution: सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-II लागू करने का आदेश दिया. जिसके बाद अब एनसीआर में निर्माण कार्यों और जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लग गई है.

Delhi pollution:एनसीआर में GRAP II लागू

सीएक्यूएम के आदेश में कहा गया है”वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने निर्णय लिया कि 22.10.2024 को सुबह 8:00 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पहले से लागू चरण-I कार्रवाइयों के अलावा, GRAP-बहुत खराब वायु गुणवत्ता के चरण II के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए.”

दिल्ली में कई जगह वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” तक दर्ज की गई

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP -II लागू करने का निर्णय वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच लिया गया है. वेबसाइट AQICN के अनुसार, राजधानी में कई स्थानों पर खराब वायु गुणवत्ता की सूचना मिली.
आनंद विहार में 226 का AQI दर्ज किया गया, जिसे “खराब” श्रेणी में रखा गया. मदर डेयरी प्लांट, आईटीओ, आईटीआई शाहदरा और अन्य क्षेत्रों में AQI “खराब” से “बहुत खराब” तक दर्ज किया गया.

दीवाली से एक हफ्ते पहले ही अस्पताल पहुंचने लगे लोग

वायु गुणवत्ता में गिरावट को लेकर दिल्ली के RML अस्पताल के डॉ. अमित जिंदल ने कहा, “दिल्ली में हर साल दीवाली के मौसम के आसपास प्रदुषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है. इस साल प्रदुषण के स्तर में एक हफ्ते पहले से ही इज़ाफा हो गया है जिससे लोगों को समस्या हो रही है. हमने प्रदुषण से जुड़ी बीमारियों के लिए इलाज के लिए अलग से OPD शुरु की है. हमारे पास सांस लेने में दिक्कत, त्वचा में जलन की समस्या, गले में खराश-जुखाम, सांस फूलना, आंखों में जलन से जुड़े मरीज़ आ रहे हैं… हमने एक एडवाइजरी बनाई है जिसमें दिया गया है कि क्या करें और क्या न करें…”

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