Delhi Pollution GRAP-4 : देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खराब से खतरनाक के लेवल पर पहुंच गया है.जिसके कारण रविवार को दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास को छोडकर सभी स्कूलो को बंद करने के आदेश दिये हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्रीं आतिशी ने खुद इसके संबंध में जानकारी दी है.
दिल्ली की सीएम आतिशी ने ट्वीट किया, “कल से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे।” pic.twitter.com/Ai4nnxoM7M
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2024
दिल्ली और एनसीआर में GRAP-4 लागू
वायू प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकार ने पूरी दिल्ली और एनसीआर रीजन में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू कर दिया है. दो दिन पहले ही दिल्ली में GRAP-3 लागू किया गया था.
GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने पहली कक्षा से लेकर 9वीं तक के छात्र- छात्राओं के फिजिकल क्लासेस बंद करने के आदेश दिये हैं. GRAP-4 लागू होने के बाद सोमवार से स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाएगा. बोर्ड परीक्षा होने के कारण केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लासेस फिजकल मोड में जारी रहेगी.
इस संबंध मे दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि सोमवार को दोपहर 1 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बात करेंगे. पत्रकारों से व्रात क दौरान गोपाल राय दिल्ल में जीआरएपी -4 लागू करने के संबंध में जानकारी दे सकते हैं. पत्रकारों से बात करने से पहले गोपाल राय सचिवालय में दोपहर 12 बजे संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात करेंगे.
GRAP-4 के दौरान क्या क्या प्रतिबंध बढ़े
दिल्ली सरकार ने पहले ही GRAP-3 के अंतर्गत कई कड़े प्रतिबंध लागू कर रखे है, जिसमें BS-4 से नीचे के क्वालिटी के प्रेट्रोल-डीजल के वाहनों पर रोक के साथ साथ अंतर्राज्यीय बसों के एंट्री पर बैन और तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन पर बैन शामिल है.अब GRAP-4 के लागू होने के बाद प्रतिबंधों को और अधिक कड़ाई से लागू किया जायेगा, जो सोमवार सुबह 8 बजे से लागू रहेंगे. इसमें अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक और और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है. प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पानी का छिड़काव तेज किया जायेगा.
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक आवश्यक सामानों का ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल/ इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर भी अन्य किसी भी ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाडियों , सीएनजी और BS-4 डीजल वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स पर भी रोक रहेगी.
इस दौरान अस्थाई तौर पर हाईवे, फ्लाईओवर, सड़क, बिजली की लाइनों और पाइपलाइनों और दूसरी तरह की परियोजनाओं के साथ साथ सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी.
आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया. रविवार को शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में प्रदूषण का स्तर 441 दर्ज किया गया था, जो शाम 7 बजे 457 पहुंच गया.ठंढ बढ़ने और हवा के प्रवाह तेज ना होने के कारण फिलहाल प्रदूषण से राहत के आसार कम हैं.