Saturday, July 27, 2024

Jamui के चर्चित सिकंदर खान हत्या मामले में कोर्ट का फैसला,सिकंदर की पत्नी और चाचा को उम्रकैद की सजा

संवाददाता अंजुम आलम, जमुई : Jamui के  ADJ-4 लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को चर्चित सिकंदर खान की हत्या के मामले में सिकंदर खान की दूसरी पत्नी रेहाना खातून उर्फ गौरी व उनके चाचा मो.इल्यास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 20-20 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने के एवज में 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

Jamui का सिकंदर खान हत्या मामला ये है

वहीं मामले में मृतक सिकंदर खान के बहनोई आज़ाद नगर निवासी मोइज खान के द्वारा टाउन थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि 16 जून 2018 को अमरथ के नया टोला मोहल्ला में आजाद नगर निवासी सिकंदर खान की लोहे की रॉड और लाठी डंडा से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और शव को घर में छोड़कर सभी लोग फरार हो गए थे. हत्या का आरोप सिकंदर खान की दूसरी पत्नी रेहाना परवीन उर्फ गौरी व उनके चाचा मो.इल्यास सहित 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें दो लोगों का एडीजे 4 में ट्रायल चला.

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बचाव पक्ष अपील की तैयारी में

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम सिंह ,संजीव सिंह व अन्य अधिवक्ता ने अपनी दलीलें व साक्ष्य प्रस्तुत किये जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश रावत तथा अधिवक्ता मो.साकिब जफर उर्फ मुन्ना मल्लिक ने मृतक सिकंदर खान की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किये और घटना से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए. दोनों पक्ष के गवाह वह दलील को सुनने के बाद एडीजे- 4 लक्ष्मीकांत मिश्रा ने मृतक सिकंदर खान की दूसरी पत्नी रेहाना परवीन उर्फ गौरी और उनके चाचा मो.इल्यास को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹20, 20 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया. वहीं सजा सुनाने के बाद आरोपित पक्ष में मातमी सन्नाटा छा गया और जेल में बंद बंदियों के बीच भी दहशत फैल गई.

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