Sunita Kejriwal : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया से उन तमाम वीडियो को हटाने के निर्देश दिये हैं , जो दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान के हैं. दिल्ली उच्च न्यायायालय ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले हैं.
Sunita Kejriwal के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग
दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. शराब नीति मामले में निचली अदालत में सुनवाई के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है. दिल्ली उच्च न्यायलय ने इस याचिका पर सुनावई करते हुए संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है. दरअसल जिस वीडियो की बात हो रही है वो तब का है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल ने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा एक्स को भी भेजा नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायायालय ने इस वीडियो संबंधित सभी पक्षो को अपने एकाउंट से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा है. आदालत ने सोळ मीडिया कंपनी को बा आदेश दिया है कि उन वीडियो को भी डिलीट किया जाये, जो लोग ने रीपोस्ट/ रीट्वीट किये हैं. इस मामले मे अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी. दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस नीना बंसल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीती केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्ब को नोटिस जारी किया है.
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