IPO New Rule:दिसंबर 2023 में कई फाइनेंशियल बदलाव होंगे, जिनमें आईपीओ, आधार को अपडेट कराने, MF, डीमैट अकाउंट नॉमिनेशन से लेकर बैंक लॉकर एग्रीमेंट तक बहुत कुछ शामिल है.

IPO New Rule में नया क्या है.
दिसंबर से आईपीओ को इश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिनों के भीतर ही लिस्ट होना होगा. 1 सितंबर 2023 से ये नियम आईपीओ लिस्टिंग के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू है. लेकिन अब दिसंबर 2023 से सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से इश्यू बंद होने के 3 दिनों के अंदर ही अपने शेयरों को एक्सचेंजों पर लिस्ट करना होगा.
आधार अपडेशन की सीमा बढ़ी
इस साल की शुरुआत में UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड पर जानकारी फ्री में ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी थी. इसके बाद सरकार ने इस समय सीमा को दो बार बढ़ाया. अब यह समय सीमा 14 दिसंबर को खत्म हो जाएगी.वहीं मौजूदा डीमैट अकाउंटहोल्डर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएगी. फिजिकल शेयर रखने वालों के लिए सेबी ने कहा है कि पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल 31 दिसंबर तक जानकारी पेश नहीं करने पर फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा
सिम कार्ड के भी नए नियम
सरकार की ओर से पेश किए गए सिम कार्ड के नियम से कई बदलाव आएंगे. इनमें बल्क में सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, टेलीकॉम ऑपरेटरों की ओर से पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंट्स और डिस्ट्रिब्यूटर का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सिम डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है. नए नियम 1 दिसंबर को लागू होंगे.अगर आपने अभी तक रिवाइज्ड रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2023 इसका आखिरी दिन है.

