बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु में मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर एस वासुदेवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 423.38 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा ग्राहकों के साथ की गई धोखाधड़ी के कई मामलों की जांच के बाद हुई है। कंपनी पर आरोप है कि उसने ग्राहकों को समय पर फ्लैट नहीं दिए और निर्माण कार्य में देरी की। ग्राहकों से अग्रिम भुगतान लेकर न तो फ्लैट दिए गए और न ही उनकी राशि वापस की गई। इसके साथ ही कंपनी ने परियोजना पूरा होने तक ईएमआई भुगतान करने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी और प्रमोटर वासुदेवन ने मिलकर कुल 927.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। यह रकम विभिन्न समूह कंपनियों और संबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से बेईमानी से रोक रखी गई है। ईडी ने ओजोन अर्बाना की कई परियोजनाओं में बिना बिके फ्लैट, व्यावसायिक भूमि और प्रमोटर व उनकी पत्नी की निजी संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें एवेन्यू के 92 फ्लैट, एक्वा 2 के 13 फ्लैट और मुदिगेरे के कन्नहल्ली गांव में 179 एकड़ भूमि शामिल है। कुल संपत्तियों का मूल्य 423.38 करोड़ रुपए बताया गया है। पीएमएलए के तहत इस मामले में जांच जारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई अहम कदम माना जा रहा है।